जबलपुर में राजस्व विभाग की सख्ती: होटल और चर्च की संपत्तियां कुर्क, बकायादारों पर कसा शिकंजा

 


जबलपुर। भू-राजस्व और डायवर्सन टैक्स की वसूली को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शासन के निर्देश पर जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत राजस्व विभाग ने दो बड़े संस्थानों पर कुर्की की बड़ी कार्रवाई की है। गोरखपुर क्षेत्र स्थित होटल गुलजार और हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च की संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया है।

प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए इन कुर्क संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय, अनुबंध या अन्य लेन-देन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह कार्रवाई उन बकायादारों के खिलाफ सख्त संदेश मानी जा रही है, जिन्होंने बार-बार नोटिस के बावजूद राजस्व जमा नहीं किया।

अपर कलेक्टर अभिषेक गहलोत की अध्यक्षता में हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि बड़े बकायादारों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इन्हीं निर्देशों के पालन में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर अनुराग सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया।

होटल गुलजार पर कुर्की वारंट, नीलामी की चेतावनी
तहसील गोरखपुर अंतर्गत होटल गुलजार के संचालक संजय भाटिया और गुलजारी लाल भाटिया पर 8.50 लाख रुपये का डायवर्सन टैक्स बकाया है। विभाग द्वारा पूर्व में मांग पत्र जारी किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद अचल संपत्ति कुर्क करने का वारंट जारी किया गया।
अब यदि जल्द ही बकाया राशि जमा नहीं की गई, तो प्रशासन होटल की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

मेथोडिस्ट चर्च पर भी कार्रवाई, 15 लाख का बकाया
राजस्व विभाग की कार्रवाई केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही। हवाबाग स्थित मेथोडिस्ट चर्च पर भी 15 लाख रुपये का डायवर्सन टैक्स बकाया होने के कारण संपत्ति कुर्क कर ली गई है। अधिकारियों के अनुसार यदि तत्काल भुगतान नहीं किया गया, तो चर्च की चल-अचल संपत्तियों की नीलामी कर शासन का राजस्व वसूल किया जाएगा।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जिन बड़े डिफाल्टरों ने लंबे समय से राजस्व जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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