हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब्दुल रज्जाक केस की सुनवाई तय बेंच में ही जारी

 


बलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कुख्यात आरोपी अब्दुल रज्जाक से जुड़े मामलों की सुनवाई को लेकर अहम स्पष्टता दे दी है। मुख्य न्यायाधीश संज़ीव सचदेवा और न्यायमूर्ति विनय सराफ की खंडपीठ ने आदेश दिया है कि रज्जाक से जुड़े सभी प्रकरणों की सुनवाई अब न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच में ही जारी रहेगी।



👉 कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तारीख तय की है।
🧾 क्या कहा कोर्ट ने?

खंडपीठ ने साफ किया कि:
इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की पीठ पहले से लंबी और विस्तृत सुनवाई कर चुकी है
ऐसे में इसे किसी दूसरी बेंच को सौंपने का कोई ठोस या तार्किक आधार नहीं है

यह आदेश उस स्थिति के बाद आया जब पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की आपत्ति के चलते मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजा गया था।
📌 याचिका में क्या हैं आरोप?

अब्दुल रज्जाक द्वारा वर्ष 2025 में दायर याचिका में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका के मुख्य बिंदु:
कई मामलों में पुलिस जानबूझकर अंतिम रिपोर्ट पेश नहीं कर रही
एक केस में जमानत मिलते ही, दूसरे पुराने मामले में तुरंत गिरफ्तारी
इसे न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया गया

कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद अली और शारिक अकील ने पक्ष रखा।

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