बालकनी से हथियार लहराने का मामला: पूर्व मंत्री के पुत्र पर एफआईआर, आर्म्स एक्ट में केस दर्ज




जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व मंत्री अंचल सोनकर के पुत्र राजा सोनकर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस की रैली के दौरान घर की बालकनी से हथियार लहराने के मामले में जबलपुर के बेलबाग थाना क्षेत्र में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

मंगलवार को बेलबाग क्षेत्र के ब्यौहारबाग स्थित सिंघई पेट्रोल पंप के पास से कांग्रेस की एक रैली गुजर रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें राजा सोनकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर रिवॉल्वर जैसे हथियार को लहराते हुए नजर आए। वीडियो के सामने आते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आया और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच शुरू की गई।
इन धाराओं में दर्ज हुआ केस

जांच के दौरान पुलिस ने जब राजा सोनकर के शस्त्र लाइसेंस से संबंधित रिकॉर्ड खंगाले, तो यह सामने आया कि उनके नाम पर पिस्टल या रिवॉल्वर का कोई वैध लाइसेंस दर्ज नहीं है। बिना लाइसेंस के हथियार रखने और सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन करने के आरोप में बेलबाग पुलिस ने राजा सोनकर के विरुद्ध धारा 25 व 27 आर्म्स एक्ट तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है। वीडियो की फोरेंसिक जांच, गवाहों के बयान और हथियार की पुष्टि जैसे बिंदुओं पर जांच जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी, चाहे आरोपी कोई भी हो।

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