जहरीले कफ सिरप कांड: बच्चों की मौत पर HC में आरोपी की जमानत याचिका, डॉ. प्रवीण सोनी ने दवा कंपनी पर फोड़ा ठीकरा



जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कफ सिरप कांड मामले को लेकर सुनवाई हुई। आरोपी डॉ प्रवीण सोनी ने अपना बचाव करते हुए दवा कंपनी की गलती होने की दलील दी। इस केस की अगली सुनवाई 20 जनवरी को तय की गई है। हाईकोर्ट में अगली सुनवाई में सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा।

एमपी हाईकोर्ट में जहरीले कफ सिरप कांड के आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी ने जमानत याचिका लगाई है। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। जहां डॉ प्रवीण ने अपनी दलील रखी। सिरप कांड मामले में आरोपी बनाए गए डॉ प्रवीण ने अपनी गलती होने से इनकार किया और पूरा आरोप दवा कंपनी पर मड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसमें दवा कंपनी की गलती है।


हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तारीख तय की है। इस दिन सरकार और हस्तक्षेपकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा। गौरतलब है कि जहरीला कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। जिससे 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी। इस मामले में बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी बीते 6 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद है।

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