परीक्षाओं को लेकर होटल संचालकों, मैनेजरों, पुलिस की बैठक



जबलपुर: डीजे का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग रात्रि 10 बजे तक ही सम्बंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रेट की अनुमति से किया जा सकेगा, परंतु यह अनुमति सीमित अवधि व सीमित क्षेत्र के लिये ही दी जायेगी। अनुमति के दौरान भी 2 साउंड बाक्स से अधिक उपयोग नहीं किये जा सकेंगे।यह बातें एएसपी शहर आयुष गुप्ता ने कन्ट्रोल रूम में होटल संचालकों, मैनेजरों की बैठक लेते हुए कहीं। उन्होंने कहा कि हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी) वर्ष 2026 जिले के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होंगी।

परीक्षाओं व परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्र-छात्राओं को ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित उपयोग से पढाई करने में बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति कार्यक्रम परिसर के लिये ही दी जा सकेगी। साउंड सिस्टम की अनुमति प्राप्त करते हुये साउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस प्रकार करेंगे कि उससे किसी को परेशानी न हो ,साथ ही साउंड सिस्टम की आवाज परिसर तक ही सीमित रहे यह सुनिश्चित करेंगे। वाहन पार्किंग की व्यवस्था इस प्रकार करेंगे कि यातायात अवरूद्ध न हो। बैठक में उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बी.एस. गोठरिया की उपस्थिति में ली गयी।

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