मानहानि मामले में भाजपा विधायक संजय पाठक को झटका, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

 

भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि मामले में हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को जारी किया नोटिस

जबलपुर/कटनी। भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कटनी के आर्म्स डीलर नाजिम खान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई निर्धारित की है।

शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता नाजिम खान की ओर से दावा किया गया कि विधायक संजय पाठक द्वारा सार्वजनिक मंचों पर दिए गए बयानों से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यवसायिक छवि को गंभीर क्षति पहुंची है।



विधायक के बयानों को बताया निराधार

याचिका में कहा गया है कि विधायक संजय पाठक ने नाजिम खान पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिन्हें याचिकाकर्ता ने पूरी तरह निराधार और तथ्यहीन बताया है। याचिका में उन बयानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिनमें कथित तौर पर कहा गया था कि आर्म्स डीलर के स्टॉक से लगभग 14 हजार कारतूस गायब हैं तथा उनका नाम अवैध हथियारों की बिक्री से भी जोड़ा गया था।

पुलिस से शिकायत के बाद पहुंचे हाईकोर्ट

नाजिम Khan का कहना है कि उन्होंने विधायक के बयानों के संबंध में कटनी पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, शिकायत पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करते हुए हाईकोर्ट की शरण ली।

पहले जस्टिस विशाल मिश्रा ने किया था स्वयं को अलग

गौरतलब है कि इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। इसके बाद मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की बेंच को सौंपा गया, जहां अब सुनवाई जारी है।

6 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सरकार को अगली सुनवाई से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। मामले पर कानूनी और राजनीतिक दोनों हलकों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला एक जनप्रतिनिधि और व्यवसायी के बीच सार्वजनिक आरोप-प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है।

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