जबलपुर। डुमना विमानतल पर टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अब यात्रियों को तय दरों से अधिक किराया नहीं देना पड़ेगा। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) श्रीमती रिंकू शर्मा ने डुमना एयरपोर्ट से संचालित टैक्सियों के लिए आधिकारिक किराया सूची जारी कर दी है। साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलने वाले चालकों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
दूरी के हिसाब से तय हुआ किराया
जारी की गई नई दरों के अनुसार—
1 से 10 किलोमीटर तक का किराया 500 रुपये
11 से 15 किलोमीटर तक 700 रुपये
16 से 20 किलोमीटर तक 800 रुपये
21 से 25 किलोमीटर तक 1000 रुपये निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा समय और दूरी के आधार पर भी किराया तय किया गया है—
4 घंटे या 40 किलोमीटर के लिए 1200 रुपये
6 घंटे या 60 किलोमीटर के लिए 1500 रुपये
8 घंटे या 80 किलोमीटर के लिए 1800 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
मनमानी करने वालों पर होगी कार्रवाई
आरटीओ श्रीमती रिंकू शर्मा ने कहा कि निर्धारित किराया सूची का सभी टैक्सी संचालकों को पालन करना होगा। यदि कोई चालक तय दर से अधिक किराया वसूलता है या यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत
डुमना एयरपोर्ट पर लंबे समय से टैक्सी किराए को लेकर यात्रियों और चालकों के बीच विवाद की शिकायतें सामने आती रही हैं। कई बार बाहरी शहरों से आने वाले यात्रियों से मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें भी मिली थीं।
प्रशासन के इस फैसले से अब टैक्सी संचालन में पारदर्शिता आएगी और यात्रियों को अनावश्यक आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। साथ ही एयरपोर्ट परिसर में टैक्सी संचालन को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाने में भी यह निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।
