जबलपुर। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रसोई गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने घोषणा की है कि अवैध भंडारण या ब्लैक मार्केटिंग की सूचना देने वाले व्यक्ति को जप्त सिलेंडरों की अनुमानित कीमत का 25 प्रतिशत तक इनाम दिया जाएगा।
कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के प्रभारी अधिकारी एवं एलपीजी नोडल अधिकारी संयुक्त कलेक्टर पुष्पेंद्र अहके ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और अवैध व्यापार रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना सही पाई जाती है, तो उसे जप्त किए गए सिलेंडरों की अनुमानित राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अवैध गतिविधियों की जानकारी साझा कर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में सहयोग करें। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अवैध भंडारण की सूचना एलपीजी नोडल अधिकारी के मोबाइल नंबर 88780 38092 या कंट्रोल रूम के नंबर 95843 19092 पर कॉल या व्हाट्सएप संदेश के माध्यम से दी जा सकती है।
