जबलपुर।खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग ने गेट नम्बर-चार के पास मदनमहल स्टेशन रोड, राइट टाउन स्थित श्री बालाजी रेस्टोरेंट का खाद्य पंजीयन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। शनिवार को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में प्रतिष्ठान में अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों का निर्माण पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनुसूची-4 में वर्णित स्वच्छता मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है।
निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि रेस्टोरेंट का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपये से अधिक होने के बावजूद प्रतिष्ठान केवल खाद्य पंजीयन के आधार पर संचालित किया जा रहा था, जबकि ऐसे मामलों में खाद्य अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) अनिवार्य है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे के अनुसार, यह स्थिति अधिनियम की धारा 31 की अवहेलना के दायरे में आती है।
विभाग ने लोकस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री बालाजी रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के निर्माण और विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। स्पष्ट किया गया है कि खाद्य अनुज्ञप्ति प्राप्त होने तक प्रतिष्ठान किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार संचालित नहीं कर सकेगा।
