वकील के साथ मारपीट पर न्यायिक हस्तक्षेप, हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, चीफ जस्टिस का बड़ा आदेश



जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में आदिवासी वकील के साथ मारपीट मामले में हस्तक्षेप याचिका लगाकर घटना से चीफ जस्टिस को अवगत करवाया गया है। मामले में चीफ जस्टिस ने हाइकोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं।

ग्वालियर से आए वकीलों पर हाइकोर्ट परिसर में ही मारपीट का आरोप

दरअसल याचिका में हाईकोर्ट में जातिवाद फैलाने और माहौल खराब करने का आरोप लगाया है। ग्वालियर के वकील अनिल मिश्रा की मौजूदगी में मारपीट का आरोप है। ग्वालियर से आए वकील और साथी वकीलों पर हाइकोर्ट परिसर में ही मारपीट का आरोप है। ब्राह्मण समुदाय के कुछ वकीलों पर मारपीट करने का आरोप है। जाति सूचक शब्दों और अंबेडकर पर टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था।
घटना से चीफ जस्टिस को अवगत करवाया गया

बता दें कि अधिवक्ता रूपसिंह मरावी के साथ 13 जनवरी को मारपीट हुई थी। मामले को लेकर हस्तक्षेप याचिका लगाई गई है।घटना से चीफ जस्टिस को अवगत करवाया गया है। चीफ जस्टिस ने हाइकोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने के आदेश दिए है। चीफ जस्टिस ने मामले में जांच करवाने की बात कही है। पीड़ित वकील ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद भी FIR दर्ज नहीं हुई है। जानकारी रामेश्वर सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रजापति, अधिवक्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने दी।

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