एमपी आउटडोर मीडिया नियम-2017 का उल्लंघन, बिना पंजीयन विज्ञापन चलाने पर सख्ती
जबलपुर।शहर में अवैध होर्डिंग और बिना अनुमति लगाए जा रहे विज्ञापनों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में विजय नगर स्थित SR मॉल पर निगम ने 2 लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोंक दिया है। मॉल प्रबंधन पर बिना पंजीयन विज्ञापन प्रदर्शित करने का आरोप सिद्ध हुआ है।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, SR मॉल परिसर में कई विज्ञापन लगाए गए थे, लेकिन इनके लिए आवश्यक पंजीयन नहीं कराया गया था। जांच के दौरान यह मामला एमपी आउटडोर मीडिया रूल्स-2017 का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद निगम की होर्डिंग शाखा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
कार्रवाई के दौरान मॉल परिसर में नोटिस चस्पा किया गया और प्रबंधन को तत्काल नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निगम का कहना है कि शहर में अवैध होर्डिंग और विज्ञापनों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी।
यह पूरी कार्रवाई निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर की गई। मौके पर अपर आयुक्त अंजू सिंह ठाकुर, उपयंत्री अंकित चौधरी और बाजार विभाग के शक्ति रजक भी मौजूद रहे।
