जबलपुर में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर सख्ती, कोटपा एक्ट के तहत होगी कार्रवाई



जबलपुर। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ अब सख्त रुख अपनाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत कार्रवाई तेज करने का निर्णय लिया है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कोटपा एक्ट की धारा 4, 5, 6 और 7 का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अब बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई होगी। इसके लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे, जो नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

वहीं धारा 6(बी) के तहत स्कूलों और कॉलेजों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर भी सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।

सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए यह अभियान बेहद जरूरी है।

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