खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत, अग्रिम जमानत पर फैसला 27 जून को; रोशन आनंद पक्ष के दो सहयोगियों को मिली बिना शर्त जमानत




पटना सिविल कोर्ट में हुई अहम सुनवाई, पुलिस की अधूरी केस डायरी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी; फायरिंग मामले में दोनों पक्षों के आरोप-प्रत्यारोप तेज

पटना। बिहार की राजधानी पटना स्थित सिविल कोर्ट में गुरुवार को चर्चित शिक्षक खान सर (फैसल खान) और शिक्षक रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रोशन आनंद पक्ष के दो सहयोगियों को बिना किसी शर्त के जमानत प्रदान कर दी, जबकि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला टल गया। अदालत ने पुलिस को पूरी केस डायरी पेश करने का निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 जून निर्धारित की है।

रोशन आनंद पक्ष को मिली बड़ी राहत

डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज की अदालत में रोशन आनंद पक्ष के सहयोगी अभिषेक और गौरव की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के बीच लंबी बहस हुई। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों को बिना किसी शर्त के जमानत दे दी।

रोशन आनंद के अधिवक्ता राघव कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को राहत देते हुए बेल मंजूर कर ली है। फिलहाल बेल बॉन्ड भरने और बेउर जेल से रिहाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जिसके बाद दोनों को रिहा कर दिया जाएगा।

खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला

वहीं दूसरी ओर, फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका तथा उनके दो निजी सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर अदालत कोई अंतिम फैसला नहीं सुना सकी। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत की गई अपडेटेड केस डायरी अधूरी है।

इस पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक हर हाल में संपूर्ण केस डायरी प्रस्तुत की जाए। अब इस मामले में शनिवार, 27 जून को सुनवाई होगी।

हालांकि, अदालत के पूर्व आदेश के अनुसार खान सर की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक फिलहाल 27 जून तक जारी रहेगी, जिससे उन्हें अस्थायी राहत मिली है।

पुलिस की केस डायरी में गंभीर दावा

मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी में दावा किया गया कि घटनास्थल पर की गई फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं हुई थी। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाने के उद्देश्य से खान सर के निर्देश पर उनके दोनों निजी सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी।

हालांकि, पुलिस का यह दावा अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन है और अदालत ने इस पर अंतिम टिप्पणी नहीं की है।

खान सर के वकील ने बताया साजिश

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौर्य ने अदालत में पुलिस के आरोपों का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल का फायरिंग की घटना से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा कि खान सर को एक सुनियोजित साजिश के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं।

रोशन आनंद ने लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे विवाद के बीच रोशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके खिलाफ लगातार साजिश रची जा रही है। उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या के पीछे भी खान सर की भूमिका होने का आरोप लगाया है।

हालांकि, इन आरोपों की अभी जांच जारी है और अदालत अथवा जांच एजेंसियों की ओर से इन दावों की पुष्टि नहीं की गई है।

27 जून की सुनवाई पर टिकी नजरें

अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें 27 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। पुलिस को तब तक पूरी केस डायरी अदालत में प्रस्तुत करनी होगी, जिसके आधार पर खान सर की अग्रिम जमानत और उनके सुरक्षा कर्मियों की जमानत पर अदालत अपना निर्णय सुना सकती है। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

Post a Comment

Previous Post Next Post