जबलपुर। छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कैंट बोर्ड प्रशासन का सख्त रुख जारी है। हाल ही में गली नंबर 5 में दो मंजिला भवन को सील किए जाने के बाद, अब गुरुवार को सदर बाजार स्थित गली नंबर 2/8 में एक और भवन को सील कर दिया गया।
कैंट बोर्ड इंजीनियरिंग विभाग के अनुराग आचार्य ने बताया कि आशीष गुप्ता द्वारा बी-3 श्रेणी की भूमि—जो ग्राम भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण संख्या 143/149(पीएल) के अंतर्गत आती है—पर बिना किसी अनुमति या स्वीकृति के निर्माण किया जा रहा था।
बोर्ड ने निर्माणकर्ता को 9 सितंबर, 25 सितंबर और 31 अक्टूबर 2025 को नोटिस जारी कर अनाधिकृत निर्माण रोकने व हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने पर छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 249 के तहत गुरुवार को भवन को सील करने की कार्रवाई की गई।
कैंट बोर्ड का कहना है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
